संगीत शिक्षक भर्ती मामले में लोक शिक्षण के अधिकारियों को अवमानना नोटिस
Aug 04, 2026
जबलपुर, । संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय के पूर्व में जारी अंतरिम आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, म.प्र. उच्च न्यायालय ने 19 जून, 22 जून, 23 जून और नौ जुलाई 2026 को अलग-अलग प्रकरणों में अंतरिम आदेश जारी कर प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज के ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे। साथ ही अंतिम नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। दायर याचिका में आरोपित है कि इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया।
अभ्यर्थियों ने प्रभाकर को संगीत स्नातक के समकक्ष मान्यता के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली व पटना हाई कोर्ट के निर्णयों तथा मध्य प्रदेश शासन के 19 अक्टूबर 1974 के आदेश समेत कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि समान योग्यता के बावजूद अलग-अलग मापदंड अपनाए गए। उच्च न्यायालय ने मामले में अधिकारियों से पूर्व में जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। मामले में सुनवाई के दौरान अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व डा.ज्योति वर्मा ने पक्ष रखा।