पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य
Nov 09, 2024
- सभी पेंशनर के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है
नई दिल्ली । पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक सत्यापन कराना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। पेंशनर्स इस सत्यापन को ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र, या ई-मित्र प्लस केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगुली की छाप) के जरिए करवा सकते हैं। अगर किसी पेंशनर को बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आती है, तो वे आइरिस स्कैन या एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी सत्यापन करा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे, सभी पेंशनर्स को 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवाना अनिवार्य है। पेंशनर्स के लिए भौतिक सत्यापन के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन न कर पाने पर, उनका सत्यापन आइरिस स्कैन के द्वारा किया जा सकता है और अगर वे इसके लिए भी सक्षम नहीं हैं, तो फेस रिकॉग्निशन के जरिए सत्यापन की सुविधा दी गई है।
अगर इन सभी विधियों से सत्यापन संभव नहीं हो पाता, तो पेंशनर को पेंशन स्वीकृति अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा। साथ ही यदि पेंशनधारक ने जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लिया है, जैसे राशन या चिकित्सा बीमा, और वह बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजर चुका है, तो उन्हें अलग से सत्यापन नहीं कराना होगा। वृद्धावस्था या शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो पेंशनर्स केंद्रों पर नहीं जा सकते, उनके लिए संबंधित अधिकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे सत्यापन करेंगे। पेंशनर्स को सत्यापन के लिए पीपीओ नंबर, जनआधार नंबर और आधार कार्ड नंबर के साथ ई-मित्र पर उपस्थित होना होगा और साथ ही उन्हें अपनी आय, जीवित होने का प्रमाण, तथा यह स्वघोषणा करनी होगी कि उनके पुत्र सरकारी सेवा में नहीं हैं और उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। यह प्रक्रिया पेंशन की निर्बाध जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पेंशनर्स को समय रहते सत्यापन करवा लेना चाहिए।