24 लाख की ठगी करने वाले को तीन साल की कैद

Sep 28, 2023


एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर उप्र के युवक को लगाया था चूना

 भोपाल । उत्तरप्रदेश के मथुरा निवासी एक युवक से 24 लाख की ठगी करने वाले चार बदमाशों को तीन साल की कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है। बदमाशों ने युवक को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर चूना लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार देकर उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि तीन आरोपित दस साल से फरार हैं। डोनेशन सीट पर प्रवेश दिलाने के नाम पर झांसा देकर उज्जैन बुलाया गया था।

यहां दो व्यक्ति डाक्टर बनकर मिले थे। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि ब्रजेश कुमार कौशिक निवासी जतीपुरा मथुरा उत्तर प्रदेश अपने पुत्र नंदकिशोर कौशिक को वर्ष 2013 में एमबीबीएस में प्रवेश दिलवाना चाहता था। कौशिक को एमबीबीएस में प्रवेश के लिए कुछ लोगों ने संपर्क कर उज्जैन बुलाया था। यहां आरडीजी कैंपस उज्जैन में 10 अक्टूबर 2013 को बुलाया था। जहां डा. राकेश इंदौर व डा. रवि जैन नाम से फर्जी डाक्टर मिले थे। दोनों ने कौशिक को झांसे में लेकर बीस लाख रुपये में उसके पुत्र का एडमिशन डोनेशन सीट पर प्रवेश देने की बात कही। इसके बाद फीस सहित उससे 24 लाख रुपये ले लिए थे। 17 अक्टूबर 2013 को कौशिक कालेज में अन्य कागजी प्रक्रिया के लिए पहुंचे तो वहां पता चला कि उनकी रसीद व पत्र फर्जी है।

जिस पर पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। मामले में प्रदीप पुत्र दीनानाथ प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी बोकारो झारखंड, हालमुकाम इंडस सेटेलाइट ग्रीन लसुडिया इंदौर, विशाल श्रीवास्तव, विक्रमसिंह उर्फ गोल्डी चौहान तथा तरूण प्रतापसिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने प्रदीप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को कोर्ट ने प्रदीप को दोषी करार देकर उसे तीन साल कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले के अन्य आरोपी विशाल, विक्रमसिंह व तरूण वर्ष 2013 से ही फरार है। पुलिस को उन्हें पकडने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है।



Subscribe to our Newsletter