बलात्कार के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास
Jul 27, 2023
भोपाल। राजधानी की जिला अदालत में 5 साल पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसलाअपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रश्मि मिश्रा की कोर्ट ने सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल एवं वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है।
जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी एडीपीओ भोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अगस्त 2019 को अभियोक्त्री ने अपनी दादी के साथ टीटी नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 27 अगस्त 2019 की रात मे करीब 2 से 3 बजे के बीच वो अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरूम कर वापस घर के अंदर आ रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय उसके पीछे से आया और उसका मुँह दबाकर उसे बलपूर्वक घसीटकर अपने घर के बाहर बने बाथरूम में ले गया। वहां आरोपी ने उसे धमकाते हुए दुष्कर्म किया। रेप के बाद आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को भी बताई तो उसकी गर्दन काट देगा।बाद में आरोपी उसे वही छोडकर भाग गया।
पीड़िता अपने घर आई लेकिन डर के कारण उसने रात मे घटना किसी को नही बताई। सुबह हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने आरोपी की करतूत की जानकारी अपनी माँ और दादी को दी। और उनके साथ थाने जा पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं व दस्तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को दोषी करार देते हुए धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हज़ार रुपये अर्थदण्ड व 342 भादवि में 1 साल का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 1 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।