मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने वाले आरोपियो को दस साल बाद एक-एक साल की जेल

Aug 11, 2023


भोपाल। टीटी नगर थाने में साल 2012 में दर्ज मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपियो को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की जेल सहित अर्थदंड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय द्वारा की गई।

मामले में संभागीय जनसम्पंर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की 29 नंवबर साल 2012 को फरियादी ने टीटी नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराते हुए बताया की वह अपने साथियों के साथ स्टोंपर लगाकर जेसीबी मशीन से काम कर रहा था। उसी दौरान आरोपी निश्चल और उसका साथी अनंत शराब के नशे में बाईक से आये और स्टॉपर से टकराकर बाइक सहित गिर गये।

फरियादी ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तब दोनो आरोपियो ने उसे इतनी रात को काम करने की बात को लेकर गाली गलौच करते हुए लातघूसों से मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी निश्चिल ने अपने हाथ मे पहने हुये कडे से फरियादी पर वार किया।

फरियादी ने बचने के लिये अपना हाथ आगे कर दिया जिससे उसके बाये हाथ में फैक्चर हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला कायम कर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तु‍त किये गये साक्ष्य‍, तथ्यों, दस्तोवजों सहित तर्को से सहमत होते हुये आरोपियो निश्चल तोमर एवं अंनत धुरे को दोषी करार देते हुए धारा 325/34 भादवि में एक-एक साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।



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