बिजली कर्मचारियों पर अत्यावश्यक सेवा कानून लागू

Oct 06, 2023

3 माह तक नहीं जा सकेंगे हड़ताल पर

भोपाल । मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। ऊर्जा विभाग के अधीन सभी 6 कंपनियों की सेवाओं को अत्यावशक सेवा कानून में शामिल कर लिया है। अगले 3 महीने तक इन 6 कंपनी में कार्यरत कर्मचारी, जो नियमित हों, अथवा संविदा अथवा किसी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से सेवा में लिए गए हैं। वह सभी 3 महीने तक अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। गृह विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है। वह 3 महीने तक लागू रहेगा।

 जिन कर्मचारियों और अधिकारियों पर यह कानून लागू होगा।उसमें मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर,मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल,मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर के सभी कर्मचारियों के ऊपर यह नियम लागू होगा। इस अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सेवा देने से इनकार नहीं कर सकेगा।



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