पूर्व आईएएस अधिकारी शर्मा के विरुद्ध अपराध दर्ज गलत शस्त्र लाइसेंस देने का है आरोप

Aug 25, 2023


 भोपाल । गलत शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी वेदप्रकाश शर्मा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में लोकायुक्त पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इस तरह के अपराध में तीन से सात वर्ष तक की सजा का प्रविधान है। सूत्रों के अनुसार, नरसिंहपुर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति को नियम विरुद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी किया था।

इस मामले की शिकायत करेली (नरसिंहपुर) के आरटीआई कार्यकर्ता रमाकांत कौरव ने दिसंबर 2021 में एसपी लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को की थी। जांच के बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। शर्मा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में सामने आया कि लाइसेंस जारी करने के लिए शर्मा ने रौनक के फर्जी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आइडी बनावाए। इन्हीं के आधार पर नरसिंहपुर से स्थानांतरित होने के बावजूद भी पद का दुरुपयोग करते हुए वेदप्रकाश शर्मा ने पांच सितंबर 2021 (रविवार) को लाइसेंस जारी किया। 



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