दोषी महिला और पुरुष को कोर्ट चलने तक बैठे रहने की सजा
Aug 09, 2023
- - 8 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
भोपाल। राजधानी के कोलार थाना इलाके में 8 साल पहले दर्ज गाली गलौज-मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला और पुरुष को दोषी करार देते हुए जेल तो नहीं भेजा लेकिन नसीहत के लिए उन्हें कोर्ट जारी रहने तक बैठे रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक-एक हज़ार रुपए का अर्थदंड जमा करने का आदेश भी दिया गया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासीब की अदालत ने सुनाया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर ने की। मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला कोलार रोड थाने में फरवरी 2015 में दर्ज किया गया था। पीड़िता उस समय किशोरी थी, जो सुबह के समय दूध लेने दुकान जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी रामजी और पप्पू ने उसके साथ विवाद करते हुए गाली गलौच और मारपीट की थी।