दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के 30 कछुए जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

Aug 27, 2026

इंदौर में अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी का मामला उजागर, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कार्रवाई

भोपाल। दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीवों की अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की इंदौर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहन गौड़, निवासी मूसाखेड़ी, इंदौर और केशव शर्मा, निवासी मूसाखेड़ी, इंदौर के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी दुर्लभ वन्यजीवों की अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी में संलिप्त थे।

कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 14 इंडियन स्टार टॉरटोइज़, 10 इंडियन रूफ्ड टर्टल और 6 स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, कुल 30 कछुए बरामद किए गए। इसके अलावा तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बरामद सभी वन्यजीव प्रजातियां वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित हैं।

दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें फॉरेस्ट रिमांड पर लिया गया है। वन विभाग की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तथा वन्यजीवों के अवैध कारोबार की जानकारी जुटाई जा रही है।

वन्यजीवों के अवैध व्यापार एवं तस्करी के मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत 3 से 7 वर्ष तक के कारावास और न्यूनतम 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा वन्यजीवों की अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है।



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