14 साल पहले कबूतर को दाना डालने की बात पर चाकू मारने वाले पिता-पुत्र को दो दो साल की कैद, दस हजार अर्थदंड

Jan 24, 2025

इन्दौर  अपर सत्र न्यायाधीश अरुणकुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने  लगभग 14 साल पुराने कबूतर को दाना डालने के मामूली विवाद में

चाकू और तलवार से हमला कर फरियादी को घायल करने के मामले में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता रामकिशोर यादव निवासी कंडीलपुरा और उसके बेटे अक्षय यादव को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने निर्णय में अर्थदंड की राशि 20 हजार रुपए घायल सुरेंद्र को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रकरण में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया हैं।

  अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कंडीलपुरा में 22 जुलाई 2011 को सुबह पौने दस बजे वहां की एक खाली जमीन पर सुरेंद्र यादव कबूतरों को दाना डाल रहा था। इस बात पर विवाद करते आरोपियों ने सुरेन्द्र पर चाकू और तलवार से हमला कर उसे घायल कर दिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था जहां सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने निर्णय सुनाया।  


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