स्थायी डीन की नियुक्ति होने तक डॉ. वीपी पांडे होंगे एमजीएम मेडिकल कॉलेज इन्दौर के एक्टिंग डीन - हाइकोर्ट
Dec 13, 2024
इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजयकुमार शुक्ला की कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हुई डीन की सीधी भर्ती में वरिष्ठता को दरकिनार करते कनिष्ठ को डीन बनाएं जाने को विरूद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई करते एमजीएम मेडिकल कालेज के डीन पद पर सीनियर डॉक्टर वेदप्रकाश पांडे को अस्थाई चार्ज देने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा शासन जब तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डीन की स्थाई नियुक्ति नहीं करता तब तक चार्ज डॉ. पांडे के पास रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
बता दें कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज इन्दौर के डीन डॉ. संजय दीक्षित के 30 नवंबर को हुए रिटायरमेंट के बावजूद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसी की इस पद पर नियुक्ति नहीं की जिसके चलते एमवायएच अधीक्षक डॉ. यादव के पास डीन का प्रभार है। वहीं प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों में इसी वर्ष 6 फरवरी को हुई डीन की सीधी भर्ती में वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर को डीन बनाया गया है। इसी को लेकर वरिष्ठतम प्रोफेसरों की सूची में शामिल इंदौर के डॉ. वीपी पांडे ने हाई कोर्ट इंदौर में याचिका लगाई थी। जिस पर पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने कम वरिष्ठ डॉक्टरों को डीन बनाने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही एमवायएच अधीक्षक डॉ. अशोक यादव को एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन का प्रभार दिए जाने पर भी कोर्ट में सवाल उठाया गया था कि अपने वरिष्ठ डॉक्टर की सीआर को कम वरिष्ठ डॉक्टर कैसे लिख सकता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका सुनवाई करते हुए डॉ. वीपी पांडे को एक्टिंग डीन का चार्ज देने के आदेश दिए। यह चार्ज जब तक शासन स्थाई डीन की नियुक्ति नहीं करता तब तक रहेगा।