
तीन बार के सस्पेंड खनिज निरीक्षक ने अपने चौथे सस्पेंड आर्डर के खिलाफ लगाई याचिका, कोर्ट ने खारिज कर लगाया 25 हजार दंड
Feb 22, 2025
इन्दौर अलग-अलग मामलों में पहले भी तीन बार सस्पेंड हो चुके खनिज निरीक्षक ने अपने चौथी बार के सस्पेंशन को चुनौती देते कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे हाइकोर्ट ने खारिज करते कोर्ट का समय खराब करना बता निरीक्षक को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। याचिका खारिज करते कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिका विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गई, जिससे कोर्ट का समय अनावश्यक व्यर्थ हुआ। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्दौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले खनिज निरीक्षक चैन सिंह डामोर को सस्पेंड कर दिया था।
उस आदेश को चुनौती देते हुए डामोर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का दंड भी लगा चार सप्ताह में जमा कराने के निर्देश भी दिए। सस्पेंड खनिज निरीक्षक चैन सिंह डामोर की याचिका पर सुनवाई दौरान डामोर ने वकील ने डामोर की और से सस्पेंशन ऑर्डर को निरस्त करने की मांग जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि प्रावधान के अनुसार याचिका सीधे हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर डामोर के वकील ने करीब 25 मिनट तक तर्क पेश किए। इस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर तीखी टिप्पणी की और 25 हजार का जुर्माना लगाया। हालांकि आदेश के बाद में भी डामोर की ओर से तर्क पेश किए गए, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया।