
पुलिस ने निरपराध माना, कोर्ट ने अपराधी मानकर 17 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई
Mar 28, 2025
सतना । एक महिला को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने जिन अपराधियों को निरपराध मानकर खात्मा पेश कर दिया था। उसी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर जब इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में हुई। अदालत ने 19 साल पुराने इस मामले में दो सगे भाई प्रवीण साहनी और अनिल साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रोटेस्ट पिटीशन के तहत इस मामले की सुनवाई हुई थी।
सतना के कोलगँवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बिल्डिंग में सपना उर्फ नीलू सिंह किराएदार की हैसियत से रहती थी। 18 जनवरी 2006 को आरोपी प्रवीण साहनी और अनिल साहनी ने अपने साथियों के साथ सपना के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। अस्पताल मे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सपना ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में आरोपियों द्वारा तेल डालकर जिंदा जलाने का कथन दर्ज कराया था। पुलिस ने उस समय जांच में आरोपियों को निरपराध बताते हुए खात्मा की रिपोर्ट पेश कर दी थी। 19 साल बाद आरोपियों को सजा मिली है।