शहर का बदहाल ट्राफिक - कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, निगमायुक्त को हाजिर होने का आदेश

Jul 09, 2025

इन्दौर  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में राजलक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा इन्दौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था/ समस्या को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते कलेक्टर इन्दौर आशीष सिंह, पुलिस आयुक्त इन्दौर संतोष कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है, ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। महापौर पुष्णमित्र भार्गव को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायमित्र के रूप में उपस्थित रह कोर्ट को सहयोग करने के लिए कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई नियत की है।

याचिकाकर्ता ने याचिका में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर कहा है कि रात के वक्त चौराहों पर लगे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्र तो चिंहित कर लिए गए, लेकिन वहां दुर्घटना रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए। हालत यह है कि चौराहों से सुबह और शाम को निकलना मुश्किल है। दुकान से ज्यादा सामान तो दुकानदार बाहर रखते हैं। शहर में लगातार बढ़ रही ई-रिक्शा की संख्या भी यातायात व्यवस्था को बाधक कर रही है। याचिका पर दो जुलाई को याचिका में बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था जो कल देर शाम जारी हुआ। जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था हेतु उक्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कहते कोर्ट ने ई रिक्शा से बदहाल ट्राफिक व्यवस्था पर कहा कि वर्तमान में ई रिक्शा संचालन के लिए राज्य सरकार और क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के पास कोई नीति नहीं है। 


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