शराब घोटाला आरोपी अनवर ढेबर की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की
Nov 29, 2024
रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाकर पुनः जमानत याचिका दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अनवर ढेबर का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता मलक भट्ट के अनुसार, जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने ढेबर को जमानत दी थी, उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और मामला फिर से हाई कोर्ट को सौंप दिया।
गौरतलब है कि जुलाई में हाई कोर्ट ने किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अनवर ढेबर को शराब घोटाला मामले में जेल में बंद किया गया था और 8 जून को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल लाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की जमानत रद्द करने के बाद इस मामले में नई सुनवाई की संभावना बन गई है।