
सेबी बिना नॉमिनी वाले म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट नहीं करेगी फ्रीज
Jun 11, 2024
नई दिल्ली । सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कहा कि वह उन निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या डीमैट अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करेगी, जिन्होंने अपने नॉमिनी से जुड़ी जानकारियां नहीं दी हैं। इसके अलावा फिजिकल रूप में सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशक अब डिविडेंड, ब्याज या सिक्योरिटीज को भुनाने जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही निवेशक नॉमिनेशन का विकल्प न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के हकदार होंगे। इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनी का विवरण देने या नॉमिनेशन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी।
नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी। हालांकि, सेबी ने हाल ही में जारी किए गए सर्कुलर में कहा कि कंप्लायंस में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए नॉमिनेशन का विकल्प न देने पर डीमैट अकाउंट्स के साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है।मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि लिस्टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा नॉमिनेशन का विकल्प न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा। इसके साथ ही सेबी ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन का विकल्प देने की व्यवस्था जारी रहेगी।