
सेबी ने रिलिगेयर को दिया ओपन ऑफर के लिए आवेदन करने का आदेश
Jun 20, 2024
नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) रिलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) को बर्मन परिवार की तरफ से ओपन ऑफर की वैधानिक मंजूरी के लिए 12 जुलाई से पहले आवेदन करने का निर्देश दिया है। पिछले साल सितंबर में बर्मन ग्रुप ने रेल में अतिरिक्त 5.7 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, जिससे उनकी हिस्सेदारी 26 फीसदी से ज्यादा हो गई और ओपन ऑफर की जरूरत पड़ गई। हालांकि रेल ने सेबी को लिखा कि अधिग्रहणकर्ता फिट और उचित नहीं हैं और बोर्ड ने ओपन ऑफर के लिए आवेदन नहीं किया।
सूत्रों के अनुसार बाजार नियामक द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की अलग से जांच कर रहा है और ओपन ऑफर के इस आदेश में उस मामले का कोई जिक्र नहीं किया है। बर्मन समूह ने आरोप लगाया कि रिलिगेयर बोर्ड ओपन ऑफर में रुकावट डाल रहे थे, जबकि उन्होंने शिकायत की थी कि बर्मन परिवार अधिग्रहण के लिए फिट और उचित नहीं थी। सेबी ने कहा कि रेल ने कथित अनियमितताओं को साबित करने वाले कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दिए हैं। सेबी ने कहा कि शेयरहोल्डर्स द्वारा उक्त अधिकार के प्रयोग को टारगेट कंपनी के मौजूदा मैनेजमेंट के डिजाइनों के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां मौजूदा मैनेजमेंट अधिग्रहण करने वालों के प्रति दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहा हो और अधिग्रहण की सुविधा में हितों के टकराव का सामना करना पड़ रहा हो।
बाजार नियामक ने कहा कि नियंत्रण में प्रस्तावित बदलाव के कारण अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा शेयरों या नियंत्रण को ओपन ऑफर में लाया जाएगा। नियम केवल कंपनी को ओपन ऑफर के लिए आवेदन करने और किसी यूनिट की हिस्सेदारी 26 फीसदी से पार होने पर मौजूदा शेयरहोल्डर्स को एग्जिट का विकल्प देने की अनुमति देते हैं।