सेज यूनिवर्सिटी डायरेक्टर अनिल पटवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, छात्र आत्महत्या मामला

Apr 26, 2024

इन्दौर  एडीजी जितेंद्र कुशवाहा की कोर्ट ने सेज युनिवर्सिटी डायरेक्टर अनिल पाटीदार की छात्र आत्महत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अपराध गंभीर है, अनुसंधान भी अपूर्ण है ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। एड्वोकेट राजेश गोगले द्वारा याचिका में मृतक छात्र अरुण के पिता गिरजा प्रसाद की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया था। जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार किया।

प्रकरण कहानी इस प्रकार है कि दो साल पहले सेज यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे छात्र अरुण पटेल के साथ कालेज में हुई मारपीट और प्रताड़ना के कारण हताश होकर उसने अपने घर पर फांसी लगा जान दे दी। तमाम सबूत और सुसाइड नोट पुलिस को सौंपने के बाद भी पुलिस दो साल तक जांच करने का हवाला देती रही। 20 अप्रैल को बेटमा पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर सेज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर अनिल पटवारी सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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