
रेरा के एक्शन से प्रमोटरों के उड़े होश, इस एक गलती पर लगा दिया 50-50 हजार का जुर्माना
Mar 01, 2025
पटना। रेरा अधिनियम के अनुसार, प्रमोटरों को किसी भी प्रकार के विज्ञापन में प्राधिकरण की वेबसाइट का पता और परियोजना को मिला रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है। इस तरह के नियमों के विरुद्ध विज्ञापन करने को लेकर सात प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया है। इनमें फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, अमर कंस्ट्रक्सन और भवानी कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्राकान को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने आदेश पारित किया है। बिहार रेरा का वेबसाइट पता और परियोजना को दिए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। यह इस तरह के मामलों में पहली कार्रवाई है। अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की। आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।