जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्बला मैदान मामले में हाई कोर्ट पहुंची पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी

Okt 02, 2024

इन्दौर  मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी लालबाग रोड इंदौर की ओर से कर्बला मैदान मामले में पंद्रहवें जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल द्वारा 13 सितंबर को दिए फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई है जिसमें निगमायुक्त, मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। बता दें कि इन्दौर के लालबाग रोड़ स्थित धोबी घाट के समीप की जमीन जिसके कर्बला मैदान के रूप में जाना जाना लगा था के विवाद मामले में अपील पर पंद्रहवें जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल ने 13 सितंबर को फैसला दिया था कि इन्दौर नगर निगम ही कर्बला मैदान की खसरा नंबर 1041 की 6.70 एकड़ जमीन का स्वामी है। इसके बाद नगरनिगम रिमूवल अमले ने तुरंत कार्रवाई करते कर्बला मैदान पर बने सभी स्थायी अस्थाई अतिक्रमणों को हटा वहां अपनी स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया था। साथ ही स्टे जैसी न्यायिक कार्यवाही की शंका के चलते हाइकोर्ट में केविएट भी दायर कर दी थी ताकि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे देने के पहुंचने कोर्ट निगम का पक्ष भी सुने। और जैसा कि निगम को अंदेशा था कर्बला मैदान जमीन मामले में जिला कोर्ट को निर्णय के खिलाफ उस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका हाईकोर्ट में पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी द्वारा दायर कर दी गई है।


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