हत्या के चार आरोपियों में से दो को आजन्म कारावास, बाकी दो में से एक की हो गई मृत्यु, एक फरार

Okt 23, 2024

इन्दौर  सत्र न्यायालय ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के तेरह वर्ष पुराने मामले में प्रकरण सुनवाई कर चार आरोपियों में से दो को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुना 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। बाकी के दो आरोपियों में से एक की मृत्यु हो गई है तथा एक घटना के बाद से ही फरार है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संजय शुक्ला ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि  एक अक्टूबर 2011 को आरोपी राहुल परिहार और रंजीत कौशल निवासी सोमनाथ की चाल ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर महेश नामक युवक की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस को दर्ज रिपोर्ट में फरियादी शांतिबाई ने बताया था कि दोषी रात को उसके नेहरू नगर स्थित निवास पर पहुंचे और जेठ के लड़के के बारे में पूछते हुए गाली-गलौज करने लगे। मेरे पति श्यामलाल ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन पर चाकू से वार कर दिया। इस बीच पुत्र महेश आया तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। श्यामलाल व महेश को अस्पताल भेजा, जहां महेश को मृत घोषित कर दिया था।


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