पार्षद कालरा के कोई जाति दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं, छानबीन समिति ने दी कोर्ट को जानकारी, कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर

Mar 04, 2025

इन्दौर  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ में इन्दौर नगर निगम वार्ड क्रमांक 65 से निर्वाचित भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के जाति संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान छानबीन समिति द्वारा बताया गया कि कलेक्ट्रेट से मिले पत्र के अनुसार कालरा के जाति से संबंधित कोई दस्तावेज कलेक्ट्रेट में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट को समिति ने यह भी बताया कि समिति अध्यक्ष व प्रमुख सचिव अजीत केसरी 28 फरवरी को सेवानिवृत हो गए हैं। इसलिए इसलिए विवादित जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। नए अध्यक्ष एक दो दिन में चार्ज ले लेंगे। अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

इस पर न्यायालय ने अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च नियत की। याचिकाकर्ता की और से याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मनीष यादव व एडवोकेट करन बैरागी पैरवी कर रहे हैं। बता दें कि याचिका पर पूर्व सुनवाई में गत 4 फरवरी को पिछड़ा व अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी, इसी विभाग के आयुक्त सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर, पार्षद कालरा व अन्य को हाई कोर्ट की अवमानना मामले में पांच-पांच हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए थे। इसके दो दिन बाद उक्त सभी पक्षकारों ने न्यायालय से माफी मांगते हुए एक सप्ताह में निर्णय लेने की गुहार लगाते हुए वारंट वापस लेने हेतु अर्जी लगाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने 17 फरवरी तक की मोहलत दी थी। 17 फरवरी को फिर गुहार लगाने पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 मार्च तय की थी। सोमवार को हुई ताजा सुनवाई में राज्य शासन की छानबीन समिति की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र के मुताबिक भाजपा पार्षद कालरा के जाति संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अब अंतिम अवसर देते कोर्ट ने 17 मार्च नियत की है।


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