
1 अक्टूबर से लागू होंगे शेयर बायबैक के नए नियम
Aug 17, 2024
नई दिल्ली । शेयर बॉयबैक पर नया टैक्स सिस्टम लागू होने वाला है। नए नियम (Share 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नए नियम के तहत अगर कोई निवेशक को शेयर बॉयबैक से फायदा मिलता है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा। अब डिविडेंड के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। शेयर बायबैक में जितनी राशि शेयरधारक को मिलेगी उसी हिसाब से पूंजीगत लाभ या हानि की गणना की जाएगी। इस साल जुलाई में पेश हुए यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने शेयरों की बॉयबैक से हुई इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत शेयर की पुनर्खरीद से होने वाली आय को लाभांश के रूप में माना जाएगा। इस नए टैक्स सिस्टम के तहत शेयर बायबैक को कंपनी का अतिरिक्त आमदनी आ जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा।
इन नए नियमों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निवेशकों का बोझ बढ़ सकता है और शेयर बायबैक में भी कमी आ सकती है। शेयर बायबैक के नए नियम से निवेशकों को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। बाजार के जानकारों ने कहा कि नए नियमों के तहत कंपनियों को बायबैक की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और नियमों का पालन करना होगा। इससे निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें अधिक स्पष्टता मिलेगी कि कंपनियां किस तरह से बायबैक कर रही हैं और इसका उनके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन नियमों के कारण कंपनियों को बायबैक की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। इससे शेयर की कीमतों पर त्वरित लाभ की संभावना कम हो सकती है, जो उन निवेशकों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा, कंपनियों पर अनुपालन की अतिरिक्त लागत भी आ सकती है, जो उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है।