नई दिल्ली प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त हुए ग्रैप के प्रावधान
Nov 22, 2025
नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप के नियमों को और सख्त किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 21 नवंबर को नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत ग्रैप -2 में लागू होने वाले उपाय अब स्टेज-1 से ही शुरू होंगे। यह फैसला 20 नवंबर को संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद लिया गया और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
नए नियम के मुताबिक, अब जो उपाय पहले ग्रैप -2 में लागू होते थे, उन्हें स्टेज-1 से ही शुरू करना होगा। इससे प्रदूषण को जल्दी काबू करने में मदद मिलेगी। यह फैसला 20 नवंबर को सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद लिया गया। नया संशोधित ग्रैप तुरंत प्रभाव से पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू हो गया है।