लापरवाह बिजली विभाग खपत आंकलन में गड़बड़ी, लगाया पांच हजार जुर्माना

May 09, 2025

इन्दौर बिजली विभाग को उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने  बिजली बिलों में औसत और आंकलित खपत के मामले में दायर एक शिकायत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बिजली विभाग को पांच हजार रूपए जुर्माना देने के आदेश दिये है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर के अध्यक्ष विकास राय, सदस्य डॉ. निधि बारंगे ने अपने आदेश में कहा कि दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 तक जो पैसा मीटर रीडिंग और आंकलित खपत यूनिट में जोड़ा गया, उसे निरस्त किया जाएं तथा इस दौरान जो पैसा जमा हुआ, उसका समायोजन अगले बिलों में किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एड्वोकेट प्रकाश जैन और आनंद सोसरिया ने की। उनके अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि इंदौर जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष और एड्वोकेट सुरेंद्र कुमार वर्मा के निवास पर बिजली कनेक्शन है वह कनेक्शन उनकी माता दुर्गाबाई वर्मा के नाम पर हैं। उसकी जो रीडिंग हुई, उसका बिल औसत खपत के आधार पर दिया गया। एंव उसे बाद में समायोजित भी नहीं किया गया। जिस पर प्रकरण दायर किया गया। 


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