लोकायुक्त तत्कालीन जिला पंजीयक पर सिद्ध नहीं कर पाया अनुपातहीन संपत्ति का मामला, कोर्ट ने किया दोषमुक्त
Jan 02, 2025
इन्दौर विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट कमलेश सनोड़िया की कोर्ट ने 13 साल पुराने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज केस में सुनवाई कर दिए अपने निर्णय में तत्कालीन जिला पंजीयक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त करार दे दिया है। लोकायुक्त प्रकरण में तत्कालीन जिला पंजीयक माखनलाल पटेल जो कि वे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, पिपरिया में पदस्थ रहे के विरुद्ध दायर अनुपातहीन संपत्ति का मामला सिद्ध नहीं कर पाया जिस पर कोई ने अपना निर्णय सुनाया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सन् 2013 में माखनलाल पटेल के खिलाफ 1 जनवरी 1988 से 13 नवंबर 2011 की उनकी सेवा अवधि में कुल आय 48 लाख 32 हजार 700 रुपए रहने, वहीं 92 लाख 79 हजार 245 की संपत्ति अर्जित करने और व्यय करना पाया जाने पर उनके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। कोर्ट सुनवाई के दौरान लेकिन अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर पाया। आरोपी की ओर से एडवोकेट अभिषेक रावल ने पैरवी की।