बंधक बनाकर दुष्कर्म करने पर उम्रकैद की सजा

Oct 06, 2023

पीड़िता को दो लाख प्रतिकर की राहत दी 

जबलपुर, । विशेष अदालत ने बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपित जबलपुर निवासी मुबीन शाह का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़ित के हक में दो लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का राहतकारी आदेश भी पारित किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि २८ जुलाई, २०२० को पीड़िता की ओर से गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपित को वह चार वर्ष से जानती है। वह उसके भाई का दोस्त है। अक्सर उसके घर आया-जाया करता था। होली के दो दिन बाद १२ मार्च, २०२० को दोपहर दो बजे के लगभग वह किराना दुकान पैदल जा रही थी। इसी दौरान आरोपित ने मोटर साइकिल पर बैठा लिया। वह अपने साथ सागर ले गया।

हां घुमा फिराकर वापस जबलपुर ले आया। यहां एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद बार-बार दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देकर यह कृत्य करता रहा। वह जब भी भागने की कोशिश करती वह मारपीट करता। जान से मारने की धमकी देता। एक दिन हिम्मत कर वह भागने में सफल हुई। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई।



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