भगत सिंह के नाम पर लाहौर हाई कोर्ट ने मांगा समय

लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर में शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से समय मांगा। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के सहायक एडवोकेट जनरल इमरान खान ने अदालत से कहा कि शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को और समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील खालिद जमा कक्कड़ ने दलील दी कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई सात जून तक के लिए स्थगित कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भगत सिंहमेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में भगत सिंह के नाम पर शादमान चौक का नाम रखने के बारे में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रांतीय और जिला सरकारों के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। 2018 में हाई कोर्ट ने सरकार को लाहौर में शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था। इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है


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