केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक को तीन साल की जेल, साढ़े चार लाख अर्थदंड, मामला अनुपातहीन सम्पत्ति का

Dec 19, 2024

इन्दौर  बारह वर्ष पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआई गिर्राज प्रसाद गर्ग की कोर्ट ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक धर्मसिंह मीणा निवासी महावीर नगर कोटा को अनुपातहीन संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और साढ़े 4 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुफरान अहमद ने पैरवी की।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सीबीआई द्वारा एक अक्टूबर 2012 को अभियुक्त धर्मसिंह मीणा के विरूद्ध दर्ज मामले में जांच के बाद कुल 7 लाख 46 हजार 568 रुपए मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई थी। उस समय आरोपी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, गरोठ, जिला मंदसौर, म.प्र. में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था, तब सीबीआई, भोपाल में केस पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान ऐसे दस्तावेज/आर्टिकल पाए गए, जिससे पृथम दृष्ट्या अभियुक्त के आधिपत्य में अनुचित संपत्ति होना पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय ने निर्णय सुनाया।


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