फास्टैग नहीं तो अप्रैल से लगेगा दोगुना टोल, एमएसआरडीसी ने की कार्रवाई तेज

Mar 17, 2025

मुंबई, । महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने वाहनों पर फास्टैग की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद फास्टैग की अनिवार्यता के कार्यान्वयन में तेजी ला दी है। एक अप्रैल से राज्य के सभी टोल प्लाजा पर प्रत्येक वाहन के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। यदि वाहनों में फास्टैग नहीं होगा तो वाहन मालिकों को दोगुना टोल देना होगा। दरअसल मंत्रिमंडल ने भी राज्य में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

एमएसआरडीसी द्वारा संचालित सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग या ई-टैग के माध्यम से भुगतान अनिवार्य होगा। नकद, कार्ड और यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान करने वाले वाहन मालिकों को दोगुना टोल देना होगा। एमएसआरडीसी मुंबई के पांच प्रवेश द्वारों पर टोल वसूलता है। एमएसआरडीसी 1 अप्रैल से दहिसर, मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली और वाशी टोल प्लाजा के साथ-साथ शहर के अन्य टोल प्लाजा पर फास्टैग को सख्ती से लागू करेगा।


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