31 मई तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो दोगुना कटेगा टीडीएस

Apr 26, 2024

मुंबई । इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को राहत देने की बात कही है जो 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा देंगे। विभाग ने कहा है कि अगर 31 मई तक पैन कार्ड से आधार लिंक होता है तो टीडीएस की कम कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन कार्ड आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है तो दोगुनी रेट के साथ टीडीएस कटौती की जाएगी। लेकिन टैक्सपयर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिलीं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पैन-आधार लिंक नहीं करने से उन्हें इतना नुकसान हो सकता है।

कई प्रॉपर्टी खरीदारों को अपनी जेब से 19 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना पड़ा। टैक्स ‎विशेषज्ञों ने बताया कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था, उन लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए थे। इनकम टैक्स ‎विशेषज्ञों ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने टीडीएस टीसीएस कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स के साथ-साथ कारोबारियों को बड़ी राहत इसलिए दी है क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि किसका आधार-पैन लिंक नहीं है। बाद में नोटिस आते थे और पेनल्टी लगती थी। असल में लोगों ने शिकायत की कि विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं नहीं थी, जिसमें यह पता चले कि पैन-आधार लिंक है या नहीं। बिजनेसमन भी जो टीडीएस काटते थे, उन्हें भी समस्या हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि जिन्होंने लिंक नहीं करवाया है, अब विभाग ने कहा है कि वे यूटिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे और जिन्हें नोटिस मिला है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।



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