हाई कोर्ट से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Aug 21, 2024
इन्दौर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने चार साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी नीलेश बोरासी की जमानत याचिका खारिज करते ट्रायल कोर्ट से कहा है कि केस की ट्रायल में तेजी लाएं और यदि जरूरी हो तो गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी करें। 16 अगस्त 2020 को हुई हत्या की इस वारदात का आरोपी तभी से जेल में हैं उसके द्वारा पूर्व में दायर एक अन्य जमानत याचिका को भी 24 मई 2024 को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब उसने यह नई याचिका लगाई थीं जिसमें उसने कोर्ट को केस के बारे में बताते हुए यह कहा था कि वह करीब चार साल से जेल में है। अभी तक केस में 27 गवाहों की हाजरी के बाद बयान हों चुके हैं 11 गवाहों के बयान होना बाकी है।
केस के निराकरण में लंबा समय लग सकता है। इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। जिसके पर कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 16 अगस्त 2020 को पलासिया थाना क्षेत्र स्थित मनोरमागंज निवासी 60 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर अजय पिता रसिकलाल शाह की तीन बदमाशों ने घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी थी। शाह घर के ऊपरी हिस्से में गर्ल्स होस्टल चलाते थे। हॉस्टल में कमरा देखने के बहाने आरोपी घर में घुसे और हथौड़े तथा सरिए से वार कर उनकी हत्या करने के बाद मौके पर मौजूद नौकरानी शीतल का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी। पुलिस विवेचना में हत्या का मकसद मृतक की संपत्ति हड़पना था और आरोपी उनसे कुछ दस्तावेजी पर जबरदस्ती साइन कराने के लिए आए थे जिसमे असफल रहने पर हत्या कर दी थी।