नेटफ्लिक्स को हाई कोर्ट ने दिया झटका, द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी के प्रदर्शन पर लगाई रोक
Feb 22, 2024
मुंबई, । मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस पर बनी वेब सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी गुरुवार को रिलीज होनी थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीज से पहले ही इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक लगाकर नेटफ्लिक्स को झटका दिया है। मालूम हो कि इस वेब सीरीज के प्रदर्शन को रोकने के लिए सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआई इस केस पर किसी भी तरह की वेब सीरीज नहीं चाहती है. ऐसे में अब हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को गुरुवार को रिलीज होने वाली इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग रोकने का आदेश दिया है. इससे नेटफ्लिक्स मुसीबत में है. हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को सीबीआई अधिकारियों और वकीलों के लिए वेब सीरीज की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूश देशपांडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सीबीआई ने कहा है कि यह वेब सीरीज मामले के अभियोजन को प्रभावित कर सकती है। इस वेब सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद 29 फरवरी यानी अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी. इस वेब सीरीज मामले में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वेब सीरीज के रिलीज होने से केस कमजोर हो सकता है और गवाह प्रभावित हो सकते हैं. इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी हैं. शीना हत्यारोपित इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
शीना बोरा मर्डर केस में 237 गवाह हैं और अब तक 78 गवाहों की गवाही हो चुकी है। सीबीआई ने दलील दी है कि अगर यह वेब सीरीज प्रसारित हुई तो इसका असर बाकी गवाहों पर पड़ सकता है. वहीं नेटफ्लिक्स के वकील ने कहा कि ये कोई वेबसीरीज नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है. सामग्री केवल गवाहों के आधार पर दिखाई जाती है। यह दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी गवाहों की सूची मांगी है. हाई कोर्ट जानना चाहता है कि यह किस तरह का गवाह है. अब यह देखना अहम होगा कि 29 फरवरी को हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा.