शिवाजी महाराज प्रतिमा मामले में नौसेना अधिकारियों के नाम बताएं, महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश
Dec 05, 2024
मुंबई, । महाराष्ट्र के मालवन के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने से पहले नौसेना के किन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया था इस बाबत महाराष्ट्र सरकार को 9 दिसंबर को अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने का निर्देश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के मूर्तिकार और ठेकेदार जयदीप आप्टे की जमानत अर्जी पर न्यायधीश अनिल किलोर की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
जयदीप ने मूर्ति बनाई क्योंकि नौसेना ने उनसे इसे बनाने के लिए कहा था। समुद्र तट पर मूर्ति कैसी होनी चाहिए, इस पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया। जयदीप आप्टे ने घर गिरवी रखकर और माता-पिता से पैसे लेकर 40 लाख रुपये जुटाए। मूर्ति बनने के बाद इसे नौसेना को सौंप दिया गया। उनके निरीक्षण के बाद पैसा दिया गया। जयदीप ने नौसेना के निर्देशानुसार प्रतिमा का निर्माण किया। जयदीप के वकील गणेश सोवनी ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें इस अपराध में फंसाया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि मूर्ति का निरीक्षण जब नौसेना के अधिकारियों ने किया था, तो उन पर आरोप क्यों नहीं लगाए गए? अदालत ने सरकारी वकील को संबंधित नौसेना अधिकारियों के नाम कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया।