जेपी एसोसिएट्स के 9 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी

Jun 06, 2025

नई दिल्ली । जेपी एसोसिएट्स मामले में वर्षों से फंसे 13 सबलेसी (बिल्डर के आवंटी) अपने भूखंडों की रजिस्ट्री यमुना प्राधिकरण से करा सकेंगे। ऐसे में फ्लैट तैयार होने के बाद 9 हजार से अधिक खरीदारों के लिए भी रजिस्ट्री की राह आसान हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मार्च को जेपी एसोसिएट्स को एसडीजेड के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था। यह भूमि वर्ष 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत आवंटित हुई थी।

साथ ही, इस आदेश में कोर्ट ने बिल्डर के सबलेसी के अधिकारों को सुरक्षित रखा था, जिन्होंने बिल्डर से ग्रुप हाउसिंग और प्लॉट योजना चलाने के लिए जमीन खरीदी थी। यदि ये सबलीज रद्द हो जातीं तो इन डेवलपर्स की जमीन भी खतरे में पड़ जाती। कोर्ट ने यीडा को रजिस्ट्री के लिए हर सबलेसी को चार हफ्तों के भीतर नोटिस भेजने के आदेश दिए थे। साथ ही, सार्वजनिक सूचना जारी करने और 12 हफ्तों के अंदर रजिस्ट्री से जुड़े सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश थे। इसके बाद सबलेसी आठ हफ्तों के अंदर नए लीज समझौते पर साइन करेंगे। यीडा के मुताबिक 13 सबलेसी के भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल शुरू किया है। जहां सबलेसी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सबलेसी को 21 जून तक प्राधिकरण के पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन 13 परिजोयना में कुल 9902 फ्लैट और 3230 प्लॉट हैं। पोर्टल में संबंधित लिंक यीडा की ऑफिशियरल वेबसाइट पर है।


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