सड़क दुर्घटना में मृतक की पत्नी को पैतालीस लाख मुआवजा आदेश

Jul 30, 2024

इन्दौर  जिला एवं सत्र न्यायालय ने सड़क हादसे में दिवंगत युवक की पत्नी को 45 लाख 68 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। प्रकरण सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराई थी। कंपनी की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि जिस गाड़ी को मृतक चला रहे थे वह उनके नाम की नहीं थी, इसलिए क्लेम नहीं दिया जा सकता। इसे खारिज किया जाना चाहिए। जिस पर वादी के अधिवक्ता ने तर्क रखे कि भले ही गाड़ी मां के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन मृतक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। इसमें ट्रक और बीमा कंपनी की लापरवाही भी साबित हो रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला किया।

अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि निजी कंपनी में काम करने वाले अभय तोमर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जिस गाड़ी को वह चला रहे थे वह उनकी माताजी गंगोत्री देवी के नाम से रजिस्टर्ड थी। अभय की पत्नी रुचि ने परिवाद दायर किया था। इसमें उल्लेख किया कि अभय के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वह रोड पर ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही गाड़ी चला रहे थे। अंध गति से आए टक की टक्कर से जान चली गई थी। बीमा कंपनी ने परिवाद का विरोध करते कहा कि जिस गाड़ी को वह चला रहे थे वह अभय के नाम की नहीं थी, इसलिए क्लेम नहीं दिया जा सकता। पत्नी रूचि ने बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाए जाने के लिए मां को भी पक्षकार बनाया था। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि के साथ परिवाद दायर करने के बाद से आदेश होने तक छह फीसदी की दर से ब्याज भी देने के आदेश जारी किए हैं।


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