
आखिरकार हाइकोर्ट पहुंच ही गया कर्बला मैदान, नही मिला स्टे, निगम ने आशंका के चलते पहले ही दायर कर दी थी केविएट
Feb 22, 2025
::सुनवाई के बिंदु तय, सुनवाई छह सप्ताह बाद, नोटिस जारी::
इन्दौर नगर निगम कर्बला मैदान में आशंका सही साबित होते इसका मामला आखिरकार हाइकोर्ट पहुंच ही गया। हालांकि निगम की और से आशंका के चलते मामले में केविएट पहले ही दायर कर दी गई थी जिसके चलते पंच मुसलमान कर्बला मैदान समिति को मामले में एक तरफा स्टे नहीं दिया। ज्ञात हो कि विवाद इन्दौर के लालबाग पैलेस से लगी कर्बला मैदान की 6.7 एकड़ जमीन का है जिसके मालिकी हक को लेकर जिला न्यायालय के फैसले को पंच मुसलमान कर्बला मैदान समिति हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है और जिस पर एकलपीठ ने सुनवाई के बिंदु तय कर अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत की है।
बता दें कि । जिला न्यायालय ने 13 सितंबर 2024 को दिये निर्णय के अनुसार कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन का मालिक नगर निगम को माना था। कोर्ट ने निर्णय में कहा था कि कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन में से सिर्फ 0.02 एकड़ जमीन ही ताजिए ठंडे करने के लिए दी गई थी। जमीन का स्वामित्व नगर निगम का ही है। अब जिला न्यायालय के इसी फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने अपील के बिंदु तय कर दिए हैं। बता दें कि जिला न्यायालय के फैसले के बाद कर्बला मैदान का कब्जा लेकर नगर निगम ने मैदान को अतिक्रमण मुक्त करा लिया था।