ट्रेन का टिकट लेने के बाद भी यात्रियों को देना पड़ा 81 हजार जुर्माना!
May 23, 2024
नई दिल्ली । ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को एक गलती भारी पड़ी। इन सभी को भारतीय रेलवे ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास टिकट था, लेकिन ये लोग स्टेशन में न उतरकर अपने-अपने गांव या घर के पास उतरना चाह रहे थे। इसके लिए चेन पुलिंग की थी। रेलवे ने इनसे भारी जुर्माना वसूला। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में 1 अप्रैल से 21 मई 2024 में बिना पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचने वाले 336 मामले सामने आये, जिसमे 335 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत इनसे 81575 रुपये जुर्माने वसूले गए। ये यात्री अपने घर या गांव के पास ट्रेन रुकवा कर उतरना चाहे थे।
उचित कारण के बिना चेन पुलिंग करना अपराध है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचे। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। ट्रेन समय से नहीं चल पाती है। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि इस तरह चेन पुलिंग से विद्यार्थियों के एग्जाम छूट जाते हैं, बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पता है। रेलवे एक्ट में बिना वजह से चेन पुलिंग के मामले में 6 महीने से 1 साल की सजा एवं 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान ह