अमानतुल्लाह खान की हरकत से कोर्ट नाराज बीच चुनाव में जारी हुआ समन

Jan 22, 2025

नई दिल्ली । दिल्ली में चुनाव के बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट के कई समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब एक और समन जारी किया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। विधायक को कोर्ट ने 18 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान की बीच चुनाव में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की जांच में शामिल न होने के मामले में समन जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है।

मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को बीएनएसएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है। अदालत ने आदेश दिया कि उसे 18 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। शिकायत की माने तो अमानतुल्लाह खान को पिछले साल 19 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 19 जून, 20 जून को भी समन जारी किया गया था। इसके बाद भी आप विधायक पेश नहीं हुए। 


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