मोनू हत्याकांड के एक आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत
Jun 04, 2024
इन्दौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 जनवरी 2024 की रात एमजी रोड थाना क्षेत्र के पीर गली में हुई मोनू उर्फ जगदीश चौहान की हत्या के मामले में आरोपी नितिन बुंदेला निवासी विजयश्री नगर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोपी नितिन की ओर से दायर जमानत याचिका पर बहस के दौरान तर्क में कहा गया कि उसने कोई मारपीट नहीं की। उसने केवल सिकंदर के कहने पर दुकान का शटर बंद किया था। घटना का विडियो भी वायरल हुआ था और वीडियो में भी केवल आरोपी सिकंदर मृतक के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वह तो बाद में घायल मोनू को अस्पताल ले गया था और अपने पैसों से उसकी एमआरआई भी करवाई थी।
सभी के तर्क सुनकर कोर्ट ने आरोपी नितिन को जमानत दे दी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सिकंदर उर्फ देवा और नितिन ने मोनू को दुकान में बंद कर लोहे की रॉड से उस पर वार किए। जिससे गंभीर चोट आने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस मारपीट के घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल में शूट कर सोशल साइट्स पर वायरल कर दिया था। वायरल हुए इस वीडियो में एक आरोपी दुकान के शटर को बंद करते तो एक युवक को रॉड से बेरहमी से मारते दिख रहा है।