नगर निगम का जवाब आने के बाद पेयजल व सीवरेज संबंधी जनहित याचिका अंतिम सुनवाई के लिए नियत
Jan 10, 2025
::याचिका पर शासन ने नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब::
इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में इन्दौर नगरनिगम की कई पेयजल व सीवरेज संबंधी योजनाओं को लेकर लगाई गई एक जनहित याचिका में बताया गया था कि शासन ने योजनाओं में पानी की खपत और सीवरेज का आकलन ही गलत किया था। याचिका पर कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन और नगर निगम इन्दौर को नोटिस जारी कर जवाब देने हेतु निर्देशित किया था। पिछली सुनवाई पर याचिका पर निगम का जवाब आ गया जिसमें कहा निगम ने कहा था कि योजनाओं की वजह से इंदौर देश में नंबर वन है। जो योजनाएं देश में वाहवाही की वजह बन रही हैं,
याचिकाकर्ता ने उन्हीं को चुनौती दी है। यह सही नहीं है। जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखते बताया कि निगम ने बिंदुवार जवाब नहीं दिया है और शासन का जवाब अब तक आया ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका अंतिम सुनवाई के लिए नियत कर रहे हैं। अंतिम सुनवाई में इन सभी बिंदुओं को सुनेंगे। बता दें कि याचिका सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने दायर की है जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया है कि करोड़ों खर्च किए लेकिन इन्दौर शहर में हालत यह है कि अल्प वर्षा में ही शहर तालाब बन जाता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शासन ने योजनाओं में पानी की खपत और सीवरेज का आकलन ही गलत किया था।