दो और नोटरी के खिलाफ कार्रवाई, कल एक का प्रमाण पत्र किया था निरस्त

Nov 16, 2024

इन्दौ  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जांच प्रतिवेदन में व्यवहार प्रकरणों में शपथ पत्र तजदीक करने, अभिलेख उचित प्रारूप में संधारित न करने एवं नोटरी कार्य सम्पादन को बेहद औपचारिकता और लचीलेपन से किए जाने का दोषी पाये जाने पर अतिरिक्त सचिव प्रवीण हजारे मप्र विधि एवं विधायी विभाग ने आदेश जारी कर इन्दौर के एक नोटरी मोहन पाल का नोटरी प्रमाण पत्र निरस्त कर उन्हें स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित कर दिया था। आज फिर मप्र विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नोटरी कन्हैयालाल यादव और अनिल तोलानी को भी स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया गया है । जिला जज के जांच प्रतिवेदन के अनुसार इन्होंने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर अवैधानिक रूप से न्यायालय में पेश होने वाले शपथ पत्र को तस्दीक किया। जिसके पश्चात विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रवीण हजारे द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई।


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