सौतेली बेटी झूठे केस में फंसाया तो सगी बेटी ने दिलाया न्याय

Mei 17, 2024

दुष्कर्म के झूठे केस से दोषमुक्त हुआ पिता

भोपाल । एक पिता को अपनी सौतेली बेटी ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर जेल की हवा खिला दी तो वहीं सगी बेटी ने पिता को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोडी और आखिरकार पिता दोषमुक्त हो गया। यह घटना है देवास जिले की। मामले में सौतेली बेटी द्वारा पिता के खिलाफ दुष्कर्म के दर्ज करवाए गए केस में आरोपी की सगी बेटी ने पिता का साथ दिया और तीन साल तक न्याय दिलाने के लिए प्रयास करती रही। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट बागली ने आरोपित को दोषमुक्त किया। एडवोकेट गगन शिवहरे के अनुसार, अक्टूबर 2020 की घटना बताकर फरवरी 2021 में दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में बागली थाने में केस दर्ज करवाया गया था। आरोपित करीब एक वर्ष 7 माह तक उपजेल बागली में बंद रहा। मामले में आरोपित व पीड़िता की चिकित्सकीय जांच डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक आई थी, इसके साथ ही आरोपित व नवजात शिशु की डीएनए जांच भी नकारात्मक आई। पीड़िता के बयान विश्वसनीय साबित नहीं हुए। आरोपित की ओर से न्यायालय में तर्क था कि पीड़िता वर्ष 2018 में भागी थी जिसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, इसके बाद 2021 में फिर भाग गई जिसके बाद उसके पति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की थी, इससे पीड़िता नाराज थी। आरोपित के निर्धन होने के कारण न्यायालय द्वारा विधिक सहायता से निःशुल्क पैरवी करने के हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था। प्रकरण में इन्दौर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित की जमानत आदेश होने के बाद भी लगभग एक से डेढ़ माह तक जमानतदार नहीं होने से उप जेल बागली में बंद रहा। आरोपित की ओर से विधिक सहायता से एडवोकेट गगन शिवहरे ने प्रकरण में पैरवी की। 


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