स्पीडी ट्रायल सभी का अधिकार: हाईकोर्ट

Mar 16, 2024

कोर्ट ने कहा- लंबे समय तक नहीं टाल सकते मामलों को 

   भोपाल । स्पीडी ट्रायल सभी का अधिकार है और किसी भी स्थिति में इसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह बात कही है।  न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने आपराधिक प्रकरण में ट्रायल कोर्ट को छह माह में पूरी करने के निर्देश दे दिए। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत निवास करने वाले सिराज खान के विरुद्ध वर्ष 2017 में एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। मुकदमा पिछले सात साल से लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पिछले सात साल में हनुमानताल पुलिस ने एक भी गवाह पेश नहीं किया है। याचिकाकर्ता को बेवजह इतने सालों से परेशान किया जा रहा है।

इस संबंध में हनुमानताल पुलिस के एसएचओ ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर यह स्पष्टीकरण दें कि गवाहों को समन व वारंट क्यों नहीं पहुंचे। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि गवाहों को समन व वारंट मिले हैं और उसके बावजूद वे ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए हैं तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक भी अब गवाहों के प्रति-परीक्षण की कार्रवाई बिना देरी सुनिश्चित कराएं। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अभियोजन को निर्देश दिए कि गवाहों के विरुद्ध जारी सभी लंबित समन-वारंट को हर हाल में तामील कराएं। 


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