मिलावटखोरों को जेल भेजो, जुर्माने से काम नहीं चलेगा : हाईकोर्ट

Mar 13, 2024

कलेक्शन एजेंट नहीं, मिलावट रोकें, दोषियों को सजा दिलाएं 

ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने

अवमानना याचिका की सुनवाई की। फूड एवं सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दूध और दूध से बने उत्पादों में हो रही मिलावट के मामले में विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने उसे पर अप्रसंता जताई। न्यायमूर्ति ने कहा कि मिलावट खोरी में जुर्माना वसूल करके छोड़ने से बात नहीं बनेगी। आप कोई कलेक्शन एजेंट नहीं है। मिलावट रोकने के लिए दोषियों को सजा भी दिलानी होगी। 

हाईकोर्ट ने शासन की इस बात को नहीं माना, कि मिलावटखोरों के ऊपर 25.22 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। 6 आरोपियों की मिलावटखोरी के आरोप में सजा भी हुई है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति ने तंज कसा, आप लोग कलेक्शन एजेंट नहीं है। मिलावटखोरों को सलाखों के अंदर डालें। 

इसके पहले भी हाईकोर्ट ने शहरों के प्रवेश द्वार में चेक पोस्ट बनाने और मिलावटी पदार्थ की जांच करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में फूड सेफ्टी कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खड़े भी हाईकोर्ट में मौजूद थे। शासन द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया। उससे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं था। हाईकोर्ट ने विभाग को कड़ी चेतावनी दी है।



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