पीएमएलए की धारा 45 जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने छेड़ दी नई बहस
Feb 19, 2024
नई दिल्ली । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र किया। कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लिया। तो क्या है पीएमएलए और उसकी धारा 45, चलिए जानते हैं विस्तार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। आखिर क्या है पीएमएलए और उसकी धारा 45, चलिए जानते हैं।
पीएमएलए का मतलब है प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। बता दें कि इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है। अब बात करेंगे पीएमएलए की धारा 45 की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए की जिस धारा 45 का जिक्र किया है।
उसके तहत पीएमएएल के अंदर आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंच के लिए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पहुंचे थे। यहां केजरीवाल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी आए थे। इस दौरान हुई बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जम कर तंज कसा। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे।
कहा एमएलए की धारा 45 को हटा दीजिए तो जो तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं को यह बयान तब दिया है जब कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें कई बार समन भेजा है।