बर्फ फैक्ट्री और डिपो का निरीक्षण कर नमूने लिए गए

Mei 31, 2024

भोपाल। गर्मी के दौरान बर्फ की बढ़ती हुई खपत को दृष्टिगत कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा गोविन्दपुरा तथा सूरजनगर स्थित तीन बर्फ कारखानों का निरीक्षण किया गया। 

गुरुवार को निरीक्षण के दौरान गोविंदपुरा स्थित एक कारखाने में अखाद्य एवं नीले बर्फ का निर्माण एवं विक्रय होना पाया गया।गोविन्दपुरा स्थित एक अन्य कारखाने में खाद्य बर्फ का निर्माण होना पाये जाने पर गुणवत्ता परीक्षण के लिए बर्फ का नमूना एकत्र किया गया साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सुधार सूचना-पत्र जारी किया गया। सूरजनगर, भदभदा रोड़ स्थित बर्फ कारखाने में खाद्य बर्फ का निर्माण बिना खाद्य पंजीयन / अनुज्ञप्ति प्राप्त किये होना पाया गया। बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार किया जाना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 (1) के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्याय-निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इसी के साथ सब्जी मंडी, अशोका गार्डन, जवाहर चौक तथा बोर्ड ऑफिस तिराहा स्थित तीन बर्फ डिपो में रंगहीन खाद्य बर्फ का विक्रय बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किये होना पाया गया। 

अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार इन प्रतिष्ठानों से संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी आदेश के अनुसार अखाद्य बर्फ को विक्रय से पूर्व खाद्य रंग से नीला किया जाना है जिससे उपभोक्ताओं को इसके अखाद्य होने की जानकारी प्राप्त हो। साथ ही रंगहीन खाद्य बर्फ के निर्माण में स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाना है। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा सभी बर्फ निर्माताओं तथा विक्रेताओं से इस आदेश का पालन करने तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से इस संबंध में सतत निरीक्षण करे, आवश्यकता होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।


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