अयोध्या बायपास स्थित डीमार्ट से बेचे जा रहे थे सड़े चावल

Ags 10, 2024

उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद इंडिया गेट ब्राण्ड के चावल जप्त

भोपाल। 

उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद किए गए निरीक्षण में अयोध्या बाईपास स्थित ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म डीमार्ट रेडी के स्टोर से इंडिया गेट ब्राण्ड चावल के 10 किलाग्राम वाले तीस पैक जप्त किये गए। साकेतनगर, भोपाल निवासी उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर खरीदे गये चावल के 10 किलोग्राम वाले पैकेट में चावल सड़े होने की शिकायत शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन को की गई थी। निरीक्षण करने पर विक्रेता स्टोर में रखे कुछ और पैकेट्स् में चावल सड़े होना पाये गए । मौके पर चावल का नमूना एकत्र किया गया जो परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल प्रेषित किया जायेगा। चावल की शेष मात्रा को जप्त किया गया है। कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा विवेचना कर इस घटना के लिये जिम्मेदार विक्रेताओं तथा निर्माता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।



खुले में खाद्य सामग्री के विकय को रोकने हेतु अभियान जारी


बारिश के मौसम में बाजार में उपलब्ध खानपान की सामग्री की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर खुले में तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के विक्रय को रोकने हेतु निरीक्षण किये जा रहे हैं। आज निरीक्षण के दौरान जहांगीराबाद, बिट्टन मार्केट हाट बाजार, नेहरू नगर, 6 नम्बर हॉकर कॉर्नर, इन्द्रपुरी, नरेला, आनंदनगर में संचालित से अधिक खोमचों आदि में विक्रय हेतु खुले में संग्रहित खाद्य पदार्थों को ढंकने के निर्देश दिये गये । अभिहित अधिकारी, भोपाल श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा इन प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य में खुले में खाद्य पदार्थों का विकय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।a

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