कांग्रेस विधायक मसूद के खिलाफ याचिका स्वीकार
Apr 09, 2024
भोपाल । राजधानी की भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इससे आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में आ सकती है। विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में ऋण संबंधी सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली है। उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है । खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के ऋण की जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में भाजपा के उम्मीदवार रहे ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में हाईकोर्ट द्वार जल्द ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।