धार विधायक नीना वर्मा के चुनाव निरस्ती याचिका पर अगली सुनवाई 15 को
Jul 09, 2024
इन्दौर सुरेशचंद्र भंडारी निवासी धार की धार विधायक नीना वर्मा के निर्वाचन को रद्द करते शून्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल सुनवाई में फरियादी पक्ष द्वारा आरोपी पक्ष की आपत्ति के जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तारीख 15 जुलाई मुकर्रर कर दी है। पिछली सुनवाई पर नीना वर्मा की और से यह कहते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि याचिका निराधार तथ्यों पर आधारित है।
इसे निरस्त किया जाए। सोमवार को हुई सुनवाई मंगलवार याचिकाकर्ता ने इस आवेदन का जवाब दिया। याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में कहा कि प्रविधानों के तहत ही याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट की मुख्यपीठ पूर्व में इस तरह के मामलों में फैसला सुना चुकी है। याचिकाकर्ता के जवाब के बाद अब याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई में तय होगा कि वर्मा के खिलाफ चल रही इस चुनाव याचिका में सुनवाई आगे जारी रहेगी या नहीं। बता दें कि नीना वर्मा के खिलाफ सुरेशचंद्र भंडारी ने दायर अपनी याचिका में बताया है कि वर्मा के खिलाफ इसके पहले भी वर्ष 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर हुई थी।
उस याचिका को स्वीकारते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उसमें आदेश पारित कर कोर्ट ने वर्मा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था तथा उन्हें आदेश दिया था कि वे याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करें। वर्मा ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। ऐसे में उनका वर्ष 2023 में हुआ निर्वाचन भी निरस्त किया जाए।